रांची। रांची जिले के कांके अंचल अंतर्गत मौजा चामा, थाना संख्या 55, खाता संख्या 87, के प्लॉट संख्या 1232 में संधारित वर्ष 2018-19 में संदिग्ध जमाबंदी कायम करने के मामले में दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कार्रवाई  करने तथा इस भूमि की जांचोंपरांत जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई करने को लेकर राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ने स्वीकृति दे दी है। यह जमीन राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय और कई अन्य पुलिस अधिकारियों ने अवैध तरीके से खरीदी थी। उक्त गैर मजरुआ मालिक प्रवृत्ति की भूमि, जिसका कुल रकबा 5.01 एकड़ है और यह प्रतिबंधित सूची में दर्ज है, की संदिग्ध जमाबंदी करने के मामले में कांके  के तत्कालीन अंचल अधिकारी प्रभात  भूषण सिंह, तत्कालीन अंचल निरीक्षक चंचल किशोर प्रसाद और तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह के अलावा निबंधन करने के लिए  रांची जिला के अवर निबंध राहुल कुमार चौबे, अस्थायी लिपिक विमल चंद बोस और मो खालिद आजमी तथा कंप्यूटर ऑपरेटर दिलीप कुमार महतो औऱ शैलेश कुमार  जांच में दोषी पाए गये हैं।

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