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    Home»Breaking News»उषा मार्टिन और उसके तत्कालीन जीएम के खिलाफ रांची में चार्जशीट
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    उषा मार्टिन और उसके तत्कालीन जीएम के खिलाफ रांची में चार्जशीट

    azad sipahiBy azad sipahiMay 20, 2021Updated:May 21, 2021No Comments2 Mins Read
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    कार्रवाई : इडी की पटना टीम ने रांची की विशेष अदालत में किया दाखिल

    आजाद सिपाही संवाददाता
    रांची। प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने उषा मार्टिन लिमिटेड और उसके तत्कालीन महाप्रबंधक प्रमोद कुमार फतेहपुरिया के खिलाफ रांची में इडी की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इडी की पटना टीम ने गुरुवार को आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों आरोपियों की उपस्थिति के लिए कोर्ट ने 10 जून की तिथि निर्धारित की है। मामले की सुनवाई अब इसी अदालत में होगी। पटना इडी की यह कार्रवाई पटना हाइकोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में किया गया है। इसके पहले यह मामला पटना स्थित इडी की विशेष अदालत में दर्ज था। वहां सुनवाई के दौरान पटना इडी की टीम ने उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज की 190 करोड़ की चल-अचल संपत्ति को अटैच किया था। कंपनी के खिलाफ 190 करोड़ की मनी लांड्रिंग का आरोप है। जानकारी के अनुसार यह आरोप पत्र धनशोधन निषेध अधिनियम (प्रीवेंशन आॅफ मनी लांड्रिंग एक्ट) की धारा 44 और 45 के तहत दाखिल किया गया है।

    इस मामले में आरोप है कि उषा मार्टिन ने वर्ष 2008 से 2010 की अवधि में चाईबासा स्थित खदान से अवैध तरीके से धन का उपार्जन किया। नियमों का उल्लंघन करते हुए लौह अयस्क को चीन और स्थानीय बाजार में बेचा। इससे उषा मार्टिन को 190 करोड़ की आय हुई। इस राशि का उसने गलत तरीके से अपनी इस्पात कंपनी से अर्जित संपत्ति दिखाते हुए कोलकाता के बैंक खाते में जमा किया। इसके आधार पर पटना की इडी टीम पूर्व में पटना में ही मामला दर्ज किया था। पिछले सप्ताह पटना हाइकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि मामला झारखंड से संबंधित है। इसलिए इस मामले को अविलंब रांची की इडी अदालत में दर्ज किया जाये। इसके अनुरूप पटना इडी के सहायक निदेशक ने दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल किया है।

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