सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शेल कंपनी और खनन लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट के समक्ष बहस की. ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता और सीबीआई की ओर से प्रशांत पल्लव एवं अधिवक्ता पार्थ जालान ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतोगी और हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए
पहले मेंटेनबिलिटी फिर केस की मेरिट पर होगी सुनवाई

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डा रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में हुई। जस्टिस ने कहा कि पहले हम मेंटेनबिलिटी पर सुनवाई करेंगे और उसके बाद केस की मेरिट पर। सरकार की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अगली सुनवाई के लिए कोर्ट से समय देने का आग्रह किया. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जून की तिथि निर्धारित की है।

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