17 मई तक किसी भी नए-पुराने मामले में गिरफ्तारी पर रोक
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने शुक्रवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुरक्षात्मक जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की दो सदस्यीय विशेष खंडपीठ ने मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से गिरफ्तार पूर्व प्रधानमंत्री को 15 दिन की सुरक्षात्मक जमानत दी। इसके साथ ही न्यायालय ने 17 मई तक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को किसी भी नए मामले में गिरफ्तार न करने का भी निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी को ”गैरकानूनी” करार दिए जाने के एक दिन बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष खंडपीठ का गठन किया था। न्यायालय के कल और आज के फैसले से साफ हो गया है कि इमरान खान नियाजी को फिलहाल पूरी तौर से राहत मिल गई है। उनके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज कर जेल नहीं भेजा जा सकेगा। न्यायालय के रुख सरकार और सेना दोनों के लिए एक झटका माना जा रहा है।

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