रांची। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी थी। मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने लालू का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया।

लालू ने कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने शनिवार को बताया कि पासपोर्ट रिनुअल करवाने के लिए अदालत से रिलीज करने का अनुरोध किया गया था। उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि लालू चारा घोटाले के अलग-अलग मामलों में सजायाफ्ता हैं। उन्हें हाई कोर्ट से बेल मिली है। फिलहाल वह जमानत पर हैं। जमानत की शर्त के अनुसार उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा रखना है। कोर्ट की अनुमति से ही वह पासपोर्ट ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।

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