रांची। झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को झारखंड के सीएजी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले में पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया गया।
बताते चलें कि पूर्व में कोर्ट ने इस मामले में प्रधान महालेखाकार को प्रतिवादी बनाया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मामले में गठित तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। अगली सुनवाई अब 5 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सैटेलाइट इमेज से यह पता लगाना चाहिए कि इन तीन जिल्संबंधित कंपनियों को कितनी जमीन पर माइनिंग के लिए लीज मिली है और वे वास्तविक रूप से कितनी जमीन पर माइनिंग कर रही हैं।
यह मामला एक संचालक से माइनिंग चलाने के लिए माइनिंग विभाग के अधिकारी द्वारा 20 लाख रुपये की मांग से जुड़ा है। इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर रैंक के एक अधिकारी की भूमिका सामने आयी थी, लेकिन उनके शुरू हुई जांच को बीच में ही रोक दिया गया।

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