रांची। एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को दलबदल मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता राजीव रंजन ने आंशिक बहस की। याचिकाकर्ता राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और नवीन कुमार ने पक्ष रखा। अदालत ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई की तारीख 15 जून मुकर्रर की है

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दो बिंदुओं पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की थी। इनमें से एक बिंदु में कहा गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल अगर विपक्ष के नेता के लिए किसी का नाम देता है तो विधानसभा स्पीकर क्या सिर्फ इस आधार पर इस मामले को लंबित रख सकते हैं कि उनके खिलाफ दलबदल का केस चल रहा है। दूसरे बिंदु में कोर्ट ने कहा है कि क्या हाई कोर्ट को पावर है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को विपक्ष के नेता बनाने के लिए निर्देश दे सकता है।

दरअसल, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका, राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने एवं अन्य दलबदल मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version