पलामू। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम सन्तोष कुमार की अदालत ने सोमवार को झारखंड सरकार के पूर्व आप्त सचिव अरविंद कुमार के माता-पिता के हत्यारे शिवम पाण्डेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शिवम पांडे को अदालत ने 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया हैं।अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शिवम पांडेय कुंड मोहल्ला, डालटनगंज का निवासी है।

इस मामले में पलामू आइपीआरडीकर्मी और पूर्व आप्त सचिव अरविंद कुमार के बड़े भाई अरूण कुमार ने 12 अगस्त 2021 को शहर थाना में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।अरूण के पिता एक्स आर्मी मैन राजेश्वर नाम (82) तथा उनकी मां शर्मिला देवी (75) की तेज धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। वृद्ध दंपति अकेले रहते थे। घटना की जानकारी मिलने पर अरूण के छोटे भाई अरविंद ने रांची से इसकी सूचना अरूण को दी थी।

घटना की सूचना मिलने पर अरूण जब अपने पैतृक आवास कुंड मोहल्ला घर पर आए तो देखा कि उनके पिता राजेश्वर राम की और माता शर्मिला देवी मृत पड़ी थी। पुलिस अनुसंधान, सीसीटीवी कैमरे तथा फॉरेंसिक जांच की टीम के निष्कर्ष के तत्पश्चात आरोपी शिवम पांडेय को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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