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    Home»Top Story»कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो की जमानत याचिका खारिज
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    कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो की जमानत याचिका खारिज

    adminBy adminMay 30, 2024Updated:May 30, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची। एनआईए की विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने गुरुवार को कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपने जमानत के लिए पन्नालाल की ओर से अदालत में 10 अप्रैल को जमानत याचिका दाखिल की गई थी।

    उल्लेखनीय है कि झारखंड की गरीब बेटियों को बहला फुसलकर काम दिलाने के बहाने बड़े-बड़े महानगरों में बेचने का आरोप है । इस अपराध में पन्ना लाल महतो की पत्नी सुनीता देवी भी आरोपित है। पन्नालाल महतो और उनकी पत्नी पर 15 साल में 5000 गरीब बच्चियों का सौदा कर 100 करोड़ रुपया अर्जित करने का भी आरोप है। तीन प्लेसमेंट कंपनी के जरिए झारखंड के बच्चियों को काम दिलाने के नाम पर देश के बड़े-बड़े महानगरों में ले जाकर बेच दी जाती थी।

    पन्ना लाल महतो को झारखंड पुलिस ने खूंटी से गिरफ्तार किया था। खूंटी के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) थाने में 19 जुलाई 2019 को दर्ज एक केस में गिरफ्तार किया था। उस वक्त से ही वह जेल में है। इस केस को टेकओवर करते हुए एनआइए ने चार मार्च 2020 को प्राथमिकी दर्ज की थी। अनुसंधान के दौरान एनआइए को यह जानकारी मिली कि आरोपित पन्ना लाल महतो और उसकी पत्नी सुनीता देवी दिल्ली में तीन प्लेसमेंट एजेंसी से बड़े पैमाने पर मानव तस्करी कर रही है। आरोपित झारखंड से गरीब और निर्दोष बच्चे-बच्चियों को नौकरी दिलाने के नाम पर तस्करी करते हैं और दिल्ली तथा आसपास के राज्यों में उनका सौंदा कर देते हैं। वहां उनका शोषण होता है।

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