रांची। चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े मामले में राजेश राय की जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। मामले में इंडिक्योर से जवाब दाखिल करने के लिए फिर से समय की मांग की गयी। कोर्ट ने इडी को जवाब के लिए एक और मौका देते हुए अगली सुनवाई 15 मई निर्धारित की है। दरअसल, पिछले सुनवाई में कोर्ट ने इडी को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि बरियातू की चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की जमीन की क्या प्रकृति है और इसका मूल रैयत कौन है।

कोर्ट ने अनुसंधान में जितने भी इससे संबंधित रिकॉर्ड आया है उसे शपथ पत्र के माध्यम दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसलए विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की 1 एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। इस मामले में राजेश राय, प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है।

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