Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Sunday, December 21
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Top Story»हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अब 10 जून को होगी सुनवाई
    Top Story

    हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अब 10 जून को होगी सुनवाई

    adminBy adminMay 28, 2024Updated:May 28, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    रांची। जेल में बंद हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इडी के अधिवक्ता को 10 जून से पूर्व शपथ पत्र दायर करने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ही जामनत याचिका दायर की थी। और जल्द से जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। बता दें कि ये सुनवाई न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई।

    क्या कहा है याचिका में
    हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि इडी ने जो उनके खिलाफ जमीन कब्जे का जो आरोप लगाया वह पूरी तरह से निराधार है, बेबुनियाद है। बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन भुईंहरी जमीन है। जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जमीन का मालिकाना अधिकार भी उनके पास नहीं है और न ही जमीन के किसी दस्तावेज में उनका नाम है। इसके बावजूद इडी उस जमीन पर उनके द्वारा कब्जे का आरोप लगाया है।

    याचिका को वकील ने सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया था
    बता दें कि इसके पहले उन्होंने सिविल कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें जमानत दी जाये, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गयी थी। इसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड हाइकोर्ट पहुंचे और कहा कि इडी की ओर से की गयी गिरफ्तारी अवैध है। झारखंड हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी बीच, हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जमानत देने का आग्रह किया। हेमंत सोरेन के वकील और इडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जतायी कि वकील कपिल सिब्बल ने केस से जुड़े तथ्य छुपाए हैं। इसलिए जज ने कहा कि वह याचिका को खारिज करने जा रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए याचिका वापस को वापस ले लिया।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleसायल डी कोलियरी में आतंक मचाने वाला उग्रवादी मलिंगा गिरफ्तार
    Next Article पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर, कच्चा तेल 84 डॉलर प्रति बैरल के करीब
    admin

      Related Posts

      उद्योग विभाग में महज 1324 रजिस्ट्रेशन पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, EPF को लेकर सरकार को चेतावनी

      December 21, 2025

      गिरिडीह सड़क हादसा: बाइक सवार और पैदल यात्री की दर्दनाक मौत

      December 21, 2025

      जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय के पास चोरी की वारदात, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

      December 20, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • उद्योग विभाग में महज 1324 रजिस्ट्रेशन पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, EPF को लेकर सरकार को चेतावनी
      • रेलवे किराए में बढ़ोतरी की कांग्रेस ने की निंदा
      • इस्लामी आतंकवाद अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा : तुलसी गबार्ड
      • प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सलाह- सरकारी कर्मचारियों हफ्ते में एक दिन पहननी चाहिए पारंपरिक वेशभूषा
      • काठमांडू में विश्व ध्यान दिवस मनाया गया
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version