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    Home»झारखंड»झारखंड हाई कोर्ट में जेएनएसी में अवैध निर्माण को लेकर दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई
    झारखंड

    झारखंड हाई कोर्ट में जेएनएसी में अवैध निर्माण को लेकर दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई

    adminBy adminMay 6, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर दाखिल राकेश कुमार झा की जनहित याचिका पर सुनवाई सोमवार को हुई। मामले में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी (जेएनएसी) के स्पेशल ऑफिसर कृष्ण कुमार कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए।

    जेएनएसी के स्पेशल ऑफिसर की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जेएनएसी क्षेत्र में बिल्डिंग के बेसमेंट या पार्किंग में कब्जा के मामले में 46 बिल्डिंग को चिह्नित किया गया। इनमें 31 बिल्डिंग पर कार्रवाई कर उसके बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था बहाल कराई गई। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति जताते हुए कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2017 में जेएनएसी ने आवासीय बिल्डिंग का व्यवसायिक उपयोग, नक्शा विचलन आदि से संबंधित 535 अवैध भवनों को नोटिस जारी किया था लेकिन अब तक के आंकड़े के अनुसार जेएनएसी क्षेत्र में 1257 अवैध बिल्डिंग बने हैं।

    इस पर कोर्ट ने जेएनएसी को निर्देश दिया कि वह कमेटी बनाकर अवैध बिल्डिंग को चिह्नित करे और उन पर हुई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट के मामले में अगली सुनवाई 27 जून निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहित सिन्हा एवं अखिलेश श्रीवास्तव ने पैरवी की।

    पिछली सुनवाई में जेएनएसी क्षेत्र में अवैध निर्माण की जांच को लेकर हाई कोर्ट द्वारा बनाई गई अधिवक्ताओं की तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच रिपोर्ट कोर्ट को दी थी। जांच का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने पाया था कि जेएनएसी क्षेत्र में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर अवैध निर्माण हुआ है।

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