रांची। झारखंड में ड्रग्स के कारोबार में तेजी पर झारखंड हाइकोर्ट ने चिंता जतायी है। आदेश में कहा है कि झारखंड में ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत सख्त आदेश पारित करेगी। खूंटी में अफीम की फसलों को नष्ट करने, झारखंड में अफीम, चरस, गांजा आदि कारोबार में लगातार वृद्धि पर हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।

मामले में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि अगर राज्य में ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर पुलिस अधिकारी लापरवाह रहेंगे, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। मामले में सीआइडी डीजी की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया था कि राज्य सरकार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच बैठक हुई है, जिसमें ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम को लेकर एसओपी बनाया गया है।

कोर्ट ने आश्चर्य जताया है कि सरकार ने ड्रग्स की रोकथाम में असफलता को लेकर पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पर केवल चतरा और खूंटी जिले में ही एक्शन लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य के अन्य जिलों में नशा के कारोबार से संबंधित कोई मामला नहीं है। आये दिन अखबार में ड्रग्स के कारोबार की खबर छपती है।

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