-एफआईआर से सेक्शन 120 बी को हटाने की कोशिश
रांची। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाले मुकदमे को खारिज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि उनके मुख्यमंत्री रहते ही सदर थाने में दर्ज एफआईआर में छेड़छाड़ की कोशिश की गई।ये संगीन मामला है और हमें उम्मीद है कि झारखंड पुलिस इस गलत कार्य के लिए जिम्मेदार अफसर पर कड़ी कार्रवाई करेगी। एफआईआर से सेक्शन 120 बी को हटाने की कोशिश की गई थी।
प्रतुल ने एक्स पर आगे लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन की इस दलील को भी अस्वीकार किया कि यह राजनीतिक विद्वेष का मामला है।उन्होंने कहा कि इस स्टेज में ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य है इस मुकदमे में आगे बढ़ने के लिए।
प्रतुल ने लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा की हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से 36 लख रुपए के भारी भरकम रकम की रिकवरी पर जो उन्होंने सफाई दिया है वह प्रथम दृष्टया ‘अनटेनेबल’ यानी असमर्थनीय लगता है।
अपने पोस्ट में प्रतुल ने अंत में लिखा कि कि हम हमेशा कहते थे कि यह नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है। यहां अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो कानून के लंबे हाथों से नहीं बच सकते।