रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का रूख किया है और अदालत से गुहार लगाई है कि उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाये वरना हो चुनाव लड़ने से चूक जाएंगे। मधु कोड़ा कोयला घोटाले में आरोपी हैं और वो चुनाव लड़ने के लिये इस केस में अपनी दोषसिद्धि पर स्टे हासिल करने के लिये अदालत पहुंचे हैं। अपनी याचिका में मधु कोड़ा ने कहा है, ‘झारखंड में नवंबर, 2024 में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। याचिकाकर्ता पहले मुख्यमंत्री, MP और कई बार विधायक रह चुके हैं। अगर उनके दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाया जाता है तो वो ये चुनाव लड़ने से चूक जाएंगे।’

बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध किया। सीबीआई ने इससे पहले वजह के साथ इसी तरह की याचिका को रद्द कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया और मामले को अगली सुनवाई के लिये 13 अगस्त, 2024 को सूचीबद्ध कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों की धाराओं में साल 2017 में दोषी करार दिया था। उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी और 5 लाख रुपये का जुर्मान भी लगाया गया था।

इसके बाद साल 2018 में मधु कोड़ा को जमानत मिल गई थी और उनके जुर्माने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, बाद में साल 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को रद्द कर दिया था। अब चार साल बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की तमन्ना लिए कोडा ने एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोड़ा ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि साल 2017 से उनकी क्रिमिनल अपील पेंडिंग हैं। मई, 2020 में अदालत के द्वारा दिये गये आदेश के 4 साल गुजर गये हैं लेकिन मामले को सुनवाई के लिये अब तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

 

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