पश्चिमी सिंहभूम। चाईबासा के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाई अड्डा (एयरोड्रम) के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच दोषियों को भादवि की धारा 376 (डी) के तहत आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा सुनायी गयी है। भादवि की धारा 395, 377, 412 और 376 के तहत दर्ज मुकदमों का सामना कर रहे इन लोगों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बुधवार को यह सजा सुनाई। सजा पाने वाले दोषियों में सुरेन देवगम (20), शिवशंकर करजी उर्फ बाज (22), पुरमी देवगम उर्फ सेटी (19), प्रकाश देवगम उर्फ डेंबो (21) और सोमा सिंकू उर्फ पेट्रा (19) शामिल हैं। सभी चाईबासा के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सालीहातु गांव के रहने वाले हैं। इस मामले में पांच नाबालिग भी आरोपित हैं। सभी का मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।

उल्लेखनीय है कि 20 अक्टूबर, 2022 की शाम युवती अपने दोस्त के साथ चाईबासा के एयरोड्रम की ओर घूमने गयी थी। शाम करीब सात बजे आरोपितों ने दोनों को पकड़कर पहले उसके साथ मारपीट की। इसके बाद लड़के को वहां से भगा दिया और लड़की के साथ 10 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर 22 अक्टूबर को जेल भेज दिया था।

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