रांची। झारखंड हाई कोर्ट में कांके नगड़ी स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित दायर जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को हुई। मामले में प्रधान सचिव, गृह विभाग वंदना दादेल कोर्ट में वर्चुअली उपस्थित हुईं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कांके की 30 डिसमिल जमीन पर पुलिस टीओपी बनाया जायेगा।

दादेल ने कोर्ट को बताया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 6.4 एकड़ जमीन पर चहारदीवारी के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रधान सचिव हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन सक्षम हैं। इसमें गृह विभाग की भूमिका नहीं है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को बाउंड्री वॉल के संबंध में प्रधान सचिव, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन से इंस्ट्रक्शन लेकर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले के अगली सुनवाई 13 जून निर्धारित की है।

बीते मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पास पुलिस आउटपोस्ट निर्माण के लिए एक करोड़ 62 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है। लॉ यूनिवर्सिटी के 6.4 एकड़ क्षेत्र में बाउंड्री वॉल बनाने के संबंध में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। इसपर कोर्ट ने नाराजी जताते हुए बुधवार को प्रधान गृह सचिव को तलब किया था।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कांके के पुलिस पोस्ट के लिए 30 डिसमिल जमीन सरकार ने मुहैया कराई गई है, तो उसपर पुलिस पोस्ट का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है। उसके बगल में बिजली सब स्टेशन का निर्माण तो कर दिया गया है लेकिन इसे ऑपरेशनल नहीं किया गया है वहां बिजली क्यों नहीं दी जा रही है।

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