-अपराधिक अवमानना को सुनवाई योग्य नहीं माना
रांची। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार पर आपराधिक अवमानना मामला चलने से संबंधित कोर्ट के स्वत: संज्ञान पर झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया। हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना चलाने के मामले में राहत देते हुए उनके खिलाफ अवमानना याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। दरअसल 23 जनवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि हाइकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 1 सितंबर 2021 को एक मामले में सुनवाई के दौरान स्वत: संज्ञान लेते हुए इन दोनों पर अवमानना का मामला चलाने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने हाइकोर्ट रूल के अनुसार अवमानना का मामला चलाने के लिए मामले को वर्ष 2021 में खंडपीठ में भेज दिया था। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में प्रार्थी की ओर से अदालत में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गयी थी।

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