रांची। एतवा साहू हत्याकांड के आरोपी पीएलएफआइ के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप उर्फ राजेश गोप को रांची सिविल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले का ट्रायल रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में चला। पुलिस ने सूचक चामू साहू के आरोपों को साबित करने के लिए पांच गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किये, लेकिन सभी गवाह और पुलिस द्वारा पेश किये गये साक्ष्य यह साबित करने में नाकाम रहे कि तिलकेश्वर गोप ने एतवा साहू की हत्या की थी। उसके बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तिलकेश्वर गोप को बरी कर दिया।

2012 में रांची-खूंटी बॉर्डर पर हुई थी हत्या
बता दें कि एतवा साहू की हत्या साल 2012 में रांची-खूंटी बॉर्डर पर हुई थी। बाद में इसमें पीएलएफआइ के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप का नाम आरोपी के रूप में जुड़ने से मामला सुर्खियों में आ गया था। मृतक के भाई चामू साहू ने लापुंग थाना में कांड संख्या 21/2012 दर्ज करवायी थी। आरोपी तिलकेश्वर गोप उर्फ राजेश गोप की ओर से एडवोकेट प्रीतांशु सिंह ने बहस की।

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