रांची। मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की मुख्य आरोपी और निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को रांची स्थित पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत से विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। पूजा सिंघल ने अदालत में याचिका दायर कर अपने निजी कार्यों के निष्पादन हेतु विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी थी।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया, जिससे उन्हें राहत मिली है। इससे पूर्व, पूजा सिंघल की इस याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए उन्हें विदेश जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की। गौरतलब है कि मनरेगा घोटाले से जुड़े इस बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के ठिकानों पर सघन छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान सुमन कुमार सिंह के परिसर से लगभग 19.31 करोड़ रुपये की भारी-भरकम नकदी बरामद की गई थी।

इस मामले की जांच आगे बढ़ने पर ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। लगभग 28 महीनों तक जेल में रहने के बाद हाल ही में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा भी चार्जशीटेड आरोपी हैं और ईडी उनसे भी लंबी पूछताछ कर चुकी है। अभिषेक झा ने भी अपनी पत्नी की तर्ज पर विदेश जाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है, जिस पर आगामी सात मई को सुनवाई होनी तय है। फिलहाल, पूजा सिंघल को मिली इस अनुमति को उनकी कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

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