नयी दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नीति-निर्धारक संस्था ने बयान जारी कर कहा कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गये फैसले में सिर्फ उन लोगों को ही ‘आंशिक राहत’ दी गयी है, जिनके पास आधार कार्ड या फिर पंजीकरण आईडी नहीं है।
टैक्स बोर्ड ने साफ किया कि ऐसे लोगों का पैन रद्द नहीं किया जायेगा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। सीबीडीटी ने तीन बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए बयान जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में अपनी राय रखी।
1 जुलाई से आधार हासिल करने के योग्य हर व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट आइडी भरनी होगी। इसके अलावा पैन के आवेदन के लिए भी आधार की जरूरत होगी।
आदेश के मुताबिक, ‘1 जुलाई, 2017 को जिन लोगों के पास पैन नंबर होगा और यदि वे आधार धारक हैं या उसके योग्य हैं, तो उन्हें पैन को इससे जोड़ने के लिए टैक्स अथॉरिटीज को आधार नंबर देना होगा।’
सीबीडीटी ने आधार कार्ड न बनवा पाने वाले लोगों के लिए कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन लोगों को ही आंशिक राहत दी गयी है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के पैन रद्द नहीं किये जायेंगे और उन्हें आधार कार्ड बनवाने का मौका दिया जायेगा।’
एक सीनियर आइटी अधिकारी ने बताया कि यदि किसी का पैन कैंसल कर दिया जाता है, तो वह अपने सामान्य बैंकिंग और फाइनैंशल आॅपरेशंस को अंजाम नहीं दे सकेगा। लेकिन, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 जुलाई से नये पैन के लिए और आइटीआर भरने के लिए आधार अनिवार्य होगा। सीनियर अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लॉ मिनिस्ट्री के शीर्ष लोगों, फाइनैंस मिनिस्ट्री, सीबीडीटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अध्ययन किया गया है। उसके बाद ही यह नयी गाइडलाइंस जारी की गयी हैं।

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