रांची। जेल भेजे गये तब्लीगी जमात के 17 विदेशियों की ओर से हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गयी है। इन पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने, टूरिस्ट वीजा पर आकर धर्म का प्रचार-प्रसार करने, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत महामारी नियमों का उल्लंघन कर कोरोना संक्रमण फैलाने, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने की धाराओं के तहत 7 अप्रैल 2020 को हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आठ जून को प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने सभी 17 आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी थी। पुलिस ने इन विदेशी नागरिकों को 30 मार्च को बड़ी मस्जिद से हिरासत में लेकर पृथकवास में भेजा था। जिनकी ओर से जमानत याचिका दायर की गयी है उनमें लंदन का जाहिद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मो सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जांबिया का मूसा जालाब, फरमिंग सेसे, मलेशिया का सिति आयशा बिनती, नूर रशीदा बिनती, नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामा, महाजीर बीन खामीस, मो शफीक एवं मो अजीम शामिल हैं।