अदालत के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अगुवाई में बैंकों का समूह बंद पड़ी एयरलाइन किंगफिशर (Airline Kingfisher) से जुड़े फंसे कर्ज की वसूली के लिये भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) की रियल एस्टेट संपत्ति और प्रतिभूतियों को बेच सकता है. एसबीआई की अगुवाई में 11 बैंकों के समूह ने माल्या को कर्ज दिया था. समूह ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) से जुड़े मामलों को देखने वाली विशेष अदालत से संपर्क कर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त संपत्ति उसे लौटाने का आग्रह किया था.
इसके बाद भगोड़े कारोबारी ने दावा किया है कि उसका जितना उधार है उससे ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई है. एक ट्वीट में माल्या ने कहा- ‘टीवी देख रहा हूं और बार-बार मेरे नाम का जिक्र धोखेबाज के तौर पर हो रहा है. क्या कोई यह नहीं मानता है कि किंगफिशर एयरलाइन के उधार से अधिक मेरी संपत्ति को ईडी ने कुर्क कर लिया है. क्या मैंने कई बार नहीं कहा कि मैं 100 फीसदी उधार वापस कर दूंगा? चीटिंग या फ्रॉड कहां हैं?’
कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
इससे पहले मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत ने गुरुवार को बैंकों को 5,646.54 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस किये जाने की अनुमति दी. एसबीआई के एक अधिकारी के अनुसार आदेश में उल्लेखित संपत्तियों का संकेतस्वरूप कब्जा उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद कर्जदाताओं द्वारा लिया जाएगा.
उसने कहा कि बैंकों में वसूली प्रक्रिया वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी), 2002 द्वारा निर्देशित होती है. उन संपत्तियों की नीलामी या बिक्री दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त समय पर की जाएगी. किंगफिशर एयरलाइन को दिये गये 6,900 करोड़ रुपये के मूल कर्ज में सर्वाधिक 1,600 करोड़ रुपये स्टेट बैंक ने दिये हैं.
इसके अलावा, जिन अन्य बैंकों ने एयरलाइन को कर्ज दे रखा है, उनमें पंजाब नेशनल बैंक (800 करोड़ रुपये), आईडीबीआई बैंक (800 करोड़ रुपये), बैंक ऑफ इंडिया (650 करोड़ रुपये), बैंक ऑफ बड़ौदा (550 करोड़ रुपये), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (410 करोड़ रुपये) शामिल हैं.