कोरोना काल में दिल्ली में रहने वाले शराब प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए शरब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार, एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी।

अधिसूचना के अनुसार, ‘लाइसेंसधारक विक्रेता केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर मिलने पर ही घरों में शराब की डिलीवरी करने के लिए योग्य होगा। इसके साथ ही किसी भी होस्टल, कार्यालय और संस्थान को शराब की डिलीवरी नहीं की जाएगी।

दिल्ली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शराब की 10 मई से होम डिलीवरी शुरू करने की अनुमति दे दी है। सरकार के इन फैसलों के पीछे का तक है कि इस फैसले से कोरोना काल में शराब की दुकानों पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version