रांची। झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 के तहत कई छूटों का एलान किया है। बुधवार देर रात आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद यह घोषणा की गयी। इसके तहत राज्य के भीतर बस परिचालन को शुरू करने की अनुमति दी जायेगी। पार्क, जिम, होटल, बार, सिनेमा हॉल-मल्टीप्लेक्स भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। राज्य के सभी शहरों में दुकानें रात आठ बजे तक खुल सकेंगी। सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि आठ जुलाई तक बढ़ाने और शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक पूर्ण लॉकडाउन जारी रखने की घोषणा की है।
क्या खुलेंगे, क्या बंद
1. सभी जिलों में सभी दुकानें रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।
2. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
3. स्टेडियम, जिम और पार्क खुल सकेंगे।
4. बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे, परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
5. राज्य के अंदर बस परिवहन शुरू हो सकेगा।
6. पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं।
7. भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी।
8. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 फीसदी मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे।
9. निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए इ-पास आवश्यक नहीं होगा।
10. दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए इ-पास आवश्यक होगा।
11. दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम क्वारेंटाइन नहीं होगा। आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जायेगी।
12. शनिवार की शाम आठ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक सभी दुकानें (सब्जी, फल, किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।
13. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
14. आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
15. 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
16. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
17. जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
18. अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।
19. राज्य सरकार द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी।
20. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।
21. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य है।
22. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।
23. उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

 

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