मुंबई नगर निगम ने शनिवार शाम को नई नियमावली जारी करते हुए शहर में सोमवार से लॉकडाउन में आंशिक छूट दी है। इससे सुबह 7 बजे से शाम तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। इस अवधि के दौरान मुंबई के सभी दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति की शर्त पर कामकाज को अनुमति दी गई है। नई नियमावली में मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन सेवा में अत्यावश्यक सेवा के अतिरिक्त किसी को भी अनुमति नहीं दी गई। साथ ही मुंबई में मॉल और शापिंग सेंटर भी नहीं खुलेंगे।
मुंबई नगर निगम आयुक्त इकबाल चहल ने शनिवार शाम लॉकडाउन के संदर्भ में नई नियमावली जारी की है। इस नियमावली के तहत शहर में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। साथ ही मुंबई में सभी दुकानों व अन्य गतिविधियों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे खुले रखने की अनुमति दी गई है। इस दौरान शहर में सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों को भी अनुमति दी गई है। शादी समारोह में 50 लोगों की उपस्थिति सिर्फ दो घंटे की शर्त के साथ दी गई है और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है।
इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, सैलून, व्यायाम शाला आदि को भी सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमति दी गई है। शहर में शाम से 5 बजे के बाद कर्फ्यू लागू करने का निर्णय भी नई नियमावली में लिया गया है।