रांची। रूपा तिर्की मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने रांची के एसएसपी को को यह निर्देश दिया है कि वे रूपा के परिवार वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हाइकोर्ट में रूपा तिर्की के पिता ने क्रिमिनल रिट दायर की है, जिस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान होइकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के अंदर काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि रूपा तिर्की प्रकरण की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सीआरपीसी में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। इससे एक दिन पहले रूपा के पिता देवानंद तिर्की की याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार ने रूपा तिर्की के मामले में जल्द सुनवाई के लिए अदालत से आग्रह किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।
बता दें कि साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मृत्यु को संदेहास्पद बताते हुए उसके पिता ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रूपा के पिता ने पूरे प्रकरण की सीबीआइ से जांच की मांग की है। याचिका में पंकज मिश्रा की भूमिका को जांचने की भी मांग की है। इस मामले में तीर्थनाथ आकाश और अनुरंजन अशोक ने भी झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर रूपा तिर्की की मौत को संदेहास्पद बताते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की है।