रांची : झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व सरकार के कार्यकाल में स्थापना दिवस के दिन टॉफी एवं टी-शर्ट बांटे जाने के मामले पर सुनवाई हुई. मामले की जांच सीबीआई या एसीबी से करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने अकाउंटेंट जनरल कार्यालय को 2 सप्ताह के अंदर सील कवर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को भी एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान अकाउंटेंट जनरल कार्यालय का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि टी-शर्ट और टॉफी की खरीद के लिए फाइनेंशियल रूल 245 के तहत टेंडर के पावर को शिथिल कर दिया गया और मनोनयन के आधार पर टेंडर दे दिया गया.