रांची। झारखंड में अब शराब की बिक्री निजी हाथों में दी गयी है। अब राज्य में व्यवसायी और कंपनियां पहले जैसे शराब की थोक बिक्री कर सकेंगे। जैसा 2010 के पहले हुआ करता था। जेएसबीसीएल के पास अब शराब की बिक्री का विशेषाधिकार अब नही रहेगा। बता दें कि 2010 में जेएसबीसीएल का गठन किया गया था और उसे ही राज्य में थोक देसी और विदेशी शराब की बिक्री का विशेषाधिकार दिया गया था। अब जेएसबीसीएल से यह विशेषाधिकार हटा लिया गया है। अब शराब बिक्री की व्यवस्था पहले की तरह ही होगी जैसे 2010 के पहले हुआ करता था।
इस फैसले से उत्पाद एवं मद्य निषेध में राजस्व बढ़ोतरी होने की संभावना है। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न प्रकार के शराब के लिए उत्पाद कर की दर में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही मई 2020 में लगाए गए विशेष एक्साइज ड्यूटी को विलोपित कर दिया गया।

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