शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन
सभी जिलों में शाम चार बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें
जमशेदपुर में कपड़ा, जेवर, जूता और कॉस्मेटिक की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी

आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। झारखंड में अनलॉक-2 के तहत अब सभी दुकानों को शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है। इसमें सैलून, जेवर, कपड़े, जूते और की दुकानों को भी शामिल किया गया है। जमशेदपुर में कपड़े, जूते, जेवर और कॉस्मेटिक्स की दुकानों को छोड़ कर अन्य सभी दुकानें भी शाम चार बजे तक खुल सकेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में बुधवार को यह फैसला किया गया। इसके अनुसार राज्य में अब शनिवार शाम पांच बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान न कोई दुकान खुलेगी और न कोई वाहन चलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों और आपात सेवाओं को इससे छूट दी गयी है। यह पाबंदी 16 जून (बुधवार) तक जारी रहेगी।

प्राधिकार की बैठक में लिये गये फैसले के अनुसार स्कूल-कॉलेज, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट पहले की तरह बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी की सर्विस की अनुमति पहले ही दी गयी है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग बढ़ायी जायेगी। जिले और राज्य से बाहर जाने और राज्य में प्रवेश के लिए इ-पास की अनिवार्यता भी जारी रहेगी।

बता दें कि विगत तीन जून को ही सरकार ने इस बात के संकेत दिये थे कि कोरोना संक्रमण की दर में कमी होने पर लॉकडाउन में ढील दी जायेगी। लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए भेजे गये पुलिस बल को वापस बुलाया जा रहा है। राज्य के आइजी आॅपरेशन एवी होमकर ने जिलों के एसपी को पत्र लिखकर कहा है कि जिले में जो अतिरिक्त बल भेजा गया है, उन्हें वापस मुख्यालय रवाना कर दें। एक हफ्ते पहले आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने कई तरह के प्रतिबंधों में ढील देते हुए 10 जून तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया था।

बैठक में लिये गये अन्य फैसले
* पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर अन्य सभी जिलों में सभी दुकानें चार बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।
* पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक्स और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सभी दुकानें चार बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।
* सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय एक तिहाई मानव संसाधन के साथ चार बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे।
* आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
* पांच लोगों से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
* विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति।
* धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
* जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
* बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।
* राज्य द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेगी।
* मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।
* अंतर जिला और अंतर राज्यीय यात्रा के लिए इ-पास की अनिवार्यता कायम रहेगी।
* कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम क्वारेंटाइन अनिवार्य होगा।
* सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य है।

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