रांची। रांची सिविल कोर्ट के एमपी-एमएल की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आचार संहिता उल्लंघन मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। इस पर याचिका दाखिल करते हुए मुख्यमंत्री ने पेशी से छूट की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।

उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन छह मई, 2019 को बूथ नंबर 388 (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने गए थे। हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी सिंबल वाला कपड़ा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे। इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (कांड संख्या 149/2019) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version