रांची। एसीबी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में शुक्रवार को बीज घोटाला मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज पिटीशन ख़ारिज कर दी है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान मामले में विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा था।
क्या है मामला
बीज घोटाला मामला वर्ष 2009 का है। इस संबंध में शिकायत वाद के आधार पर निगरानी थाना (अब एसीबी) में कांड संख्या-11/09 दर्ज की गयी थी। इस मामले में 19.20 करोड़ का घोटाला हुआ था। बीज खरीद के साथ कुंआ निर्माण, सिंचाई के लिए पंप खरीदने का भी प्रस्ताव था। इसमें पूर्व कृषि मंत्री, तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज सहित कई अन्य को आरोपित बनाया गया था।