आजाद सिपाही संवाददाता
मुंबई/नयी दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट कराने के फैसले पर रोक नहीं लगायी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम को 3 घंटे 10 मिनट तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। शिवसेना ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ, जबकि शिंदे गुट और राज्यपाल के वकील ने फ्लोर टेस्ट के पक्ष में दलीलें पेश कीं। शाम 5:18 बजे से 8:28 बजे तक सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। रात 9 बजे फैसला दे दिया। बता दें कि महाराष्ट्र में 22 जून को सूरत से जिस राजनीतिक नाटक की शुरूआत हुई, उसके अहम डेवलपमेंट गुवाहाटी से लेकर गोवा में हुए। इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 30 जून को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। शिवसेना इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
सिंघवी, कौल और मेहता ने रखीं दलीलें
शिवसेना की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। वहीं, शिंदे गुट की तरफ से पेश हुए एडवोकेट नीरज किशन कौल ने पैरवी की। एडवोकेट मनिंदर सिंह कौल की दलीलों का समर्थन करने खड़े हुए। आखिर में राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। इससे पहले राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया। कहा कि अपनों ने धोखा दिया, आप मेरे साथ रहे, शुक्रिया।