रांची। झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की अभ्यर्थी निहारिका रानी ने रिट याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सातवीं जेपीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट मई 2022 में जारी की गई थी। बाद में अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी निर्धारित श्रेणी में कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त किया है लेकिन जेपीएससी ने इनका चयन इसलिए नहीं किया, क्योंकि उनकी ओर से दिया गया जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार की बजाय केंद्र सरकार ने जारी किया था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान आयोग की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। उन्हें साक्षात्कार में शामिल किया गया लेकिन चयन नहीं हुआ, जो कि न्याय संगत नहीं है। निहारिका रानी की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार और जगत नारायण पक्ष रखेंगे।

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