रांची। राज्य के श्रम मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े बीज खरीद घोटाला मामले में एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में मंगलवार को डिस्चार्ज पिटीशन पर आंशिक सुनवाई हुई। सत्यानंद भोक्ता की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 16 जून निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि बीज घोटाला में जब आरोप पत्र दायर किया गया था, तब सत्यानंद भोक्ता कृषि मंत्री थे। वर्ष 2004 से 2007 के बीच 46.10 करोड़ रुपये से अधिक का बीज घोटाला हुआ था। इस दौरान कुछ संस्थाओं से गेहूं, चना और दूसरे अनाज के बीज की खरीद के नाम पर कथित तौर पर गबन हुआ था। मामले में कृषि विभाग के पूर्व निदेशक निस्तार मिंज, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन और पूर्व कृषि निदेशक वी जयराम सहित अन्य लोग भी आरोपित बनाये गये हैं।

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