रांची। अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने मंगलवार को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के दोषी विनय कुमार पासवान को 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 26 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में पीड़िता ने चुटिया थाने में कांड संख्या 82/2019 दर्ज कराया था। पीड़िता और आरोपित दोनों के बीच चार साल से प्रेम संबंध था।
विनय पीड़िता को बहला फुसलाकर चुटिया के एक होटल में ले जाकर संबंध बनाया था और शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपित शादी करने से मुकर गया। मामले में अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के पिता सहित पांच अन्य लोगों को गवाह बनाया था। ट्रायल के दौरान पीड़िता के पिता की मृत्यु हो गयी थी।