रांची। 12 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी अनिकेत सांगा, अजय मिर्धा और सुलेंदर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने 20-20 साल सश्रम कैद की सुनायी है। पूर्व में कोर्ट ने इन तीनों को दोषी ठहराया था। बता दें कि 15 दिसंबर 2020 की रात 12.30 बजे आरोपियों ने नाबालिग का घर से अपहरण किया था। घर से अपहरण कर पीड़िता को हटिया क्षेत्र के जंगल में ले जाकर आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। सुबह चार बजे अचेत अवस्था में नाबालिग पीड़िता को जंगल में छोड़ कर आरोपी फरार हो गये थे। 16 दिसंबर को किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची थी और घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में कांड संख्या 456-2020 दर्ज कराया गया था। घटना के दौरान सभी आरोपी नशे की हालत में थे। आरोपी अनिकेत सांगा एक प्रतिष्ठित कॉलेज का छात्र था, जबकि दो अन्य आरोपी मजदूरी का काम करते थे।