रांची। पत्थर से कूचकर हत्या करने के मामले में पांच आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर 28 जून को सुनवाई होगी। मामले में अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल, जमीन पर बाउंड्री वॉल के एवज में रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायी मनोज कुमार साहू की हत्या 3 अप्रैल 2018 को कर दी गयी थी। मृतक मनोज कुमार साहू की खरीदी जमीन कांके के बुकरू रोड स्थित राजधानी ढाबा के पास आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था।
पत्थर से कूचकर हत्या मामले में पांच आरोपी दोषी करार, सजा 28 जून को
Previous Articleशादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन शोषण के दोषी को 10 साल की सजा
Next Article सीएम से मिले राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष