रांची। जमीन घोटाला मामले में बड़गाई की 8.5 एकड़ जमीन कब्जा मामले में आरोपी विनोद सिंह की अग्रिम जमानत पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में इडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गयी। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 जून निर्धारित की है।

विनोद सिंह ने रांची पीएमएलए निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले में विनोद सिंह का नाम तब आया है, जब इडी से पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल से हेमंत सोरेन के साथ व्हाट्सएप चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सिफारिश की लिस्ट और बड़गाई की विवादित जमीन पर मैरिज हॉल बनाने के संबंध में डिजाइन मिला था।
इडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े भूमि घोटाले मामले में अभियोजन शिकायत की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसके बाद से विनोद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल 30 मार्च को इडी के अधिकारियों ने रांची की विशेष अदालत में पीएमएलए अधिनियम के तहत अभियोजन शिकायत की थी। इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाईं इलाके के भू-राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

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