रांची। जमीन घोटाला मामले में जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 6 जुलाई निर्धारित की है। पूर्व में दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई थी।

इडी ने इस मामले में राजकुमार पाहन को भी आरोपित बनाते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने समन जारी किया है। इसके बाद से उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए राजकुमार पाहन ने 1 मई को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
यह मामला बड़गाई अंचल के अधीन 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़ा है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। मामले में 30 मार्च को इडी ने हेमंत सोरेन सहित पांच के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसादए जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन, आर्किटेक्ट बिनोद सिंह और हिलेरियस कच्छप के नाम शामिल हैं। चार्जशीट दाखिल होने के कुछ दिन बाद ही हिलेरियस कच्छप की मौत हो गयी थी।

 

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