रांची। झारखंड हाइ कोर्ट ने माओवादियों की मदद करने के आरोपित प्रभु प्रसाद साहू को मंगलवार को जमानत दे दी। प्रभु प्रसाद साहू पर नक्सली संगठन सीपीआई (माओवादी) के सदस्यों के आने-जाने और रुकने आदि का बंदोबस्त करने का आरोप है।
इसके अलावा व्यवसाईयों एवं माओवादियों के बीच मध्यस्थता कायम रखने में भूमिका निभाने का भी उसपर आरोप है। मामले को लेकर चुटिया थाना में कांड संख्या 180/2017 दर्ज की गई थी। एनआईए ने 30 अक्टूबर, 2017 को इस मामले को अपने हाथों में लिया था। वर्ष 2017 से प्रभु प्रसाद साहू जेल में है।