गिरिडीह। गिरिडीह के तृतीय एडीजे सोमेंद्र नाथ सिक्कदर की अदालत ने सोमवार को पत्नी की हत्या के दोषी जयशंकर बाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सिहोडीह के कालिका गुंज कॉलोनी निवासी जयशंकर बाला ने वर्ष 2020 में घरेलू विवाद में पत्नी सुविधी की बेल्ट से गला कस कर हत्या कर दी थी। जयशंकर बाला बिहार के भोजपुर का मूल निवासी है लेकिन गिरिडीह के सिहोडीह के कालिका गुंज कॉलोनी में रहता था। मृतका के परिजनों ने केस दर्ज कराने से इनकार कर दिया था लेकिन तत्कालीन एसपी सुरेंद्र झा के निर्देश पर मुफ्फसिल थाने के एएसआई नवल किशोर मिश्रा के फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज हुआ और आरोपित को जेल भेजा गया।