रांची। झारखंड में राजस्व से जुड़े एक लाख से अधिक सर्टिफिकेट केस लंबित हैं। इसमें धनबाद, गोड्डा और पलामू जिले में सबसे अधिक सर्टिफिकेट केस लंबित पड़े हैं। बता दें कि सर्टिफिकेट केस तब किया जाता है, जब संबंधित एजेंसी अपना बकाया नहीं वसूल कर पा रही हो। बकाया वसूलने में अक्षम होने पर एजेंसी डीसी के अधीन जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के पास मामला दर्ज कराती है। बकायेदार का नाम, पता और वसूली की राशि का ब्योरा जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को भेजा जाता है। नीलाम पत्र पदाधिकारी को पावर है कि वह बकाया वसूली के लिए बॉडी वारंट या कुर्की जब्ती कराकर सूद के साथ राशि वसूल सकते हैं।