रांची। हत्या के तीन साल पुराने मामले में गिरिडीह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार प्रसाद के अदालत ने आरोपी महिला राजिया खातून को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी महिला को छह माह का अतिरिक्त सजा का एलान किया। वहीं आरोपी महिला राजिया खातून के पति अकबर अंसारी समेत चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।
08हत्या का यह मामला गिरिडीह के खुखरा थाना इलाके के खरपोका से जुड़ा हुआ है। जहां तीन साल पहले इसी आरोपी महिला राजिया खातून ने गांव के ही हबीबुल्लाह पर अवैध संबंध का आरोप लगाकार अपने पति और चार रिश्तेदारों के साथ उसे फोन कर मिलने के लिए गांव के बाहर बुलायी। जब मृतक हबीबुल्लाह वहां पहुंचा। राजिया खातून ने पति समेत चार लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक के बेटे अख्तर ने खुखरा थाना में केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी और राजिया के साथ उसके पति और चारों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान साक्ष्य के अभाव में अकबर अंसारी समेत चार लोगों को रिहा कर दिया गया, जबकि शुक्रवार को महिला राजिया खातून को आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया।