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    Home»राज्य»वीआईपी कल्चर पर लगाम लगा रही पुलिस, लाल-नीली बत्ती और हूटर लगाने वालों पर कसा शिकंजा
    राज्य

    वीआईपी कल्चर पर लगाम लगा रही पुलिस, लाल-नीली बत्ती और हूटर लगाने वालों पर कसा शिकंजा

    shivam kumarBy shivam kumarJune 20, 2024No Comments3 Mins Read
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    मीरजापुर। लाल-नीली बत्ती का प्रयोग आमतौर पर वीआईपी, प्रशासनिक अधिकारियों व मुख्य रूप से पुलिस द्वारा किया जाता है, लेकिन नियम-कानून को ताक पर रख कुछ दबंगों द्वारा हूटर व नीली-लाल बत्ती का प्रयोग जमकर किया जाने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाने के आदेश के बाद मीरजापुर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है और ऐसे लोगों पर कड़ी नजर है।

    पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देशन में पुलिस ने अभियान चलाकर कई चार पहिया वाहनों से हूटर, नीली बत्ती, ब्लैक फिल्म उतरवाई हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रायः देखा जा रहा है कि लाल-नीली बत्ती, हूटर सायरन के अवैध प्रयोग आदि के कारण सड़कों पर अव्यवस्था का माहौल उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।

    मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत की गई पुलिस कार्रवाई के क्रम में 125 दो पहिया वाहनों का चालान, चार तीन पहिया वाहन व 36 चार पहिया वाहनों का चालान करते हुए एक वाहन को सीज करने की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार अबतक कुल 221 वाहनों का चालान, एक सीज तथा 201000 रुपये जुर्माना वसूला गया है।

    न्यायालय ने पूर्व में ही मल्टीटोन हॉर्न तथा अन्य सायरन हूटर के अनधिकृत उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। इसके आधार पर विभाग ने 11 जुलाई, 2006 में जारी अधिसूचना में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी की है।

    ये कर सकेंगे नीली बत्ती का उपयोग

    अधिसूचना के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी के दौरान संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखंड मजिस्ट्रेट नीली बत्ती लगा सकेंगे। ये लोग बत्ती का उपयोग घर से ऑफिस के दौरान नहीं लगा सकेंगे। सिर्फ कानून व्यवस्था के दौरान लग सकेंगे। बाकी समय बत्ती को ढकी रहेगी। वहीं गश्ती ड्यूटी, एस्कॉर्ट, पायलेट, आपात स्थिति नियंत्रण या कानून व्यवस्था के लिए पुलिस, आबकारी, परिवहन विभाग और अग्निशमन वाहन नीली बत्ती लगा सकेंगे। बैंगनी रंग के कांच से ढकी लाल बत्ती का उपयोग एम्बुलेंस के लिए कर सकेंगे।

    ये लगा सकेंगे फ्लैशर वाली लालबत्ती

    राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री।

    ये लगा सकेंगे बिना फ्लैशर वाली लालबत्ती

    विधानसभा के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री, एडवोकेट जनरल, उप मंत्री, मुख्य सचिव, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष।

    अवैध रूप से बत्ती लगाई तो होगी कार्रवाई

    अवैध रूप से लाल या नीली बत्ती का उपयोग करने पर अधिकारी व कर्मचारियों विरुद्ध सीसीए नियम 17/16 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। सेवामुक्त एवं वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है।

     

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