रांची। सिविल कोर्ट ने शादी का झांसा देकर सात साल तक यौन शौषण करने के दोषी सुनील मुंडा उर्फ सुमित कुमार पाहन को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने सुमित को 21 जून को दोषी करार दिया था। शुरूआत को सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। पीड़िता ने सुनील के खिलाफ बरियातू थाना में कांड संख्या 93-2017 दर्ज कराया था। पीड़िता नर्स का काम करती थी। सुनील मरीज का इलाज के बहाने पीड़िता के घर आता जाता था। इसी क्रम में आरोपी ने पीड़िता से नजदीकियां बढ़ायीं, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और बाद में यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गयी। एक दिन आरोपी ने शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता जब शादी करने कहती तो आरोपी बहाना बनाकर टालमटोल करता रहा और सात साल तक यौन शौषण करता रहा। पीड़िता को जब लगा कि आरोपी धोखा देकर शोषण कर रहा है, तो शादी के लिए दबाव बनाने लगीण् पीड़िता के दबाव के बीच आरोपी शादी करने से मुकर गया।

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