Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Friday, June 27
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»राज्य»राज्य सरकार को राहत, पटना हाई कोर्ट ने 19,858 सिपाहियों के स्थानांतरण पर लगी अंतरिम रोक को हटाया
    राज्य

    राज्य सरकार को राहत, पटना हाई कोर्ट ने 19,858 सिपाहियों के स्थानांतरण पर लगी अंतरिम रोक को हटाया

    shivam kumarBy shivam kumarJune 27, 2025No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    पटना। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पुलिस में 19,858 सिपाहियों के बड़े पैमाने पर किए गए स्थानांतरण पर शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने इन ट्रांसफर पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसमें कार्यवाहक चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की अगुवाई वाली खंडपीठ ने हस्तक्षेप किया। हालांकि, जिन सिपाहियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, उनके ट्रांसफर पर फिलहाल रोक जारी रहेगी।

    इस मामले में खंडपीठ ने हस्तक्षेप करते हुए आदेश में आंशिक संशोधन किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के तबादलों पर अंतरिम रोक तब तक बनी रहेगी जब तक अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, लेकिन अन्य सभी सिपाहियों के स्थानांतरण वैध रूप से लागू माने जाएंगे।

    याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि 2022 तक एक ट्रांसफर पॉलिसी प्रभावी थी, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। अब नई नीति के बिना एक साथ इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर करना न केवल प्रशासनिक असंतुलन पैदा करता है, बल्कि यह सर्विस रूल्स और प्राकृतिक न्याय के भी खिलाफ है।

    राज्य सरकार अब बाकी सिपाहियों का ट्रांसफर प्रभावी तरीके से लागू कर सकती है। वहीं, जिन सिपाहियों ने याचिका दायर की है, उनके मामले पर अंतिम सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। यह फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि लंबे समय से अटके ट्रांसफर आदेशों को लागू करने की राह अब साफ हो गई है। स्थानांतरण की सूची में पटना के अलावे नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, वैशाली, बक्सर और चंपारण समेत अन्य जिले भी शामिल हैं । आदेश में अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त ऐसे सिपाहियों का तबादला प्रतिनियक्ति अवधि तक स्थगित रहेगा। प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद वे संबंधित जिले से कार्यमुक्त हो जाएंगे ।

    गौरतलब है कि बीती 05 मई 2025 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य भर के 19,858 सिपाहियों का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया था। इसे लेकर राज्य में काफी हलचल मच गई थी। इस फैसले को अमिताभ बच्चन समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि बिहार में 2022 के बाद कोई नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं की गई, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर स्थानांतरण कर दिए गए, जो नियमों के खिलाफ है।

    मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ ने की थी, जिन्होंने प्रारंभिक सुनवाई के बाद ट्रांसफर पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद 22 मई को कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई टाल दी गई थी।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleशिक्षा मंत्री ने 10वीं बोर्ड की टॉपर शांभवी जायसवाल को किया सम्मानित
    Next Article श्री जगन्नाथ रथयात्रा: अमित शाह ने अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में की मंगला आरती
    shivam kumar

      Related Posts

      श्री जगन्नाथ रथयात्रा: अमित शाह ने अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में की मंगला आरती

      June 27, 2025

      मणिपुर पुलिस ने दो अभियानों में चार उग्रवादियों और एक हथियार डीलर को पकड़ा

      June 27, 2025

      पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ एमओयू

      June 26, 2025
      Add A Comment
      Leave A Reply Cancel Reply

      Recent Posts
      • श्री जगन्नाथ रथयात्रा: अमित शाह ने अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में की मंगला आरती
      • राज्य सरकार को राहत, पटना हाई कोर्ट ने 19,858 सिपाहियों के स्थानांतरण पर लगी अंतरिम रोक को हटाया
      • शिक्षा मंत्री ने 10वीं बोर्ड की टॉपर शांभवी जायसवाल को किया सम्मानित
      • शिबू सोरेन की हालत चिंताजनक, भाजपा ने की मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग
      • झामुमो ने संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने का किया विरोध
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version