रांची: चाइबासा कोषागार से 37 करोड़ 62 लाख 79 हजार रुपये की अवैध निकासी (कांड संख्या आरसी 68ए/96) में मंगलवार को नौ आरोपियों का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज हुआ।
यह बयान सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की कोर्ट में दर्ज किया गया। इधर इसी मामले में 11 जुलाई को अन्य पांच आरोपियों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के अलावे विद्यासागर निषाद, जगदीश शर्मा, धु्रव भगत, आरके राणा का बयान दर्ज होगा। मंगलवार को सीबीआइ कोर्ट में जिन आरोपियों का बयान दर्ज किया गया, उनमें रामनंदन सिंह, डॉ राम प्रकाश राम, शिलास तिर्की, महेश प्रसाद, डॉ अर्जुन शर्मा, डॉ मुकेश कुमार श्रीवास्तव, फूलचंद सिंह, डॉ बीएन शर्मा एवं डॉ कृष्ण मोहन प्रसाद शामिल हैं। मामले के एक आरोपी केएन झा अपना बयान दर्ज करवाने कोर्ट नहीं पहुंचे, जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिफ्तारी वारंट जारी किया। बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के मामले में गवाही होगी।