रांची: नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की पेशी सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने कोहली के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपनी मां कौशल रानी की जमानत को जारी रखने का आग्रह किया था। कोर्ट ने कौशल रानी को 10 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। बता दें कि कोहली की मां को झारखंड हाइकोर्ट से जमानत मिली थी। बाद में सीबीआइ ने उनके खिलाफ कई अन्य धाराएं लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। इसके आलोक में रंजीत कोहली ने अपनी मां की जमानत जारी रखने को लेकर कोर्ट में  आवेदन दिया था।

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