रांची: चारा घोटाले के तीन मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में हाजिरी लगायी। शुक्रवार एवं शनिवार को लालू प्रसाद चार मामलों आरसी 64ए/96, आरसी 38ए/96, आरसी 47ए/96 तथा आरसी 68ए/96 में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। सबसे पहले सुबह 10 बजकर 35 मिनट पर लालू प्रसाद चारा घोटाले के आरसी 64ए/96 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने के बाद लालू प्रसाद की ओर से आरसी 64ए/96 में दो लोगों की गवाही करायी गयी। इसमें बिहार के पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव एवं बिहार विधान सभा के तत्कालीन उप सचिव जैनुल हक शामिल हैं। गवाही के दौरान जयप्रकाश ने कोर्ट को बताया कि तत्कालीन राज्यपाल ने बगैर कैबिनेट की स्वीकृति के लालू प्रसाद के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी।

जिस पर सीबीआइ की ओर से कहा गया कि राज्यपाल का संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल अपने विधि सलाहकार की मदद से निर्णय ले सकते हैं। अभियोजन चलाने की स्वीकृति को लालू ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट ने भी राज्यपाल द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति देने की प्रक्रिया को सही ठहराया है। वहीं बिहार विधानसभा के तत्कालीन उप सचिव जैनुल ने गवाही के दौरान विधानसभा में प्रश्न पूछे जाने के संबंध में बताया। सीबीआइ की ओर से उनका क्रास एक्जामिन करते हुए पूछा गया कि अगर विभागीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री के ध्यान में विभागीय अनियमितता की बात विधानसभा में उठायी जाती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए।

गवाही पूरी होने के बाद लालू प्रसाद दोपहर 12 बजकर 11 मिनट पर आरसी 47ए/96 में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की कोर्ट में पहुंचे। यहां से निकलने के बाद लालू प्रसाद ने आरसी 68ए/96 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की कोर्ट में हाजिरी लगायी। इस दौरान लालू प्रसाद की ओर से गवाही के लिए 43 गवाहों की सूची सौंपी गयी। इनमें तत्कालीन एसएसपी पटना सुनील कुमार, बिहार सचिवालय के तत्कालीन थाना प्रभारी कमल हसन, बिहार के पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व सांसद सीताराम प्रसाद, सेवानिवृत्त डीजी आरपीएफ एपी दोरई, बिहार विधानसभा के तत्कालीन उपसचिव मो जैनुल हक, पूर्व विधायक अन्नपूर्णा देवी एवं संजय प्रसाद यादव, गो एयरवेज के कर्मी गुंजन कुमार, पूर्व सेवानिवृत्त डीजी विजिलेंस डीपी ओझा आदि शामिल हैं। इनमें से एक गवाह जैनुल हक की गवाही गुरुवार को करायी गयी। लालू प्रसाद 12 बजकर 52 मिनट पर कोर्ट परिसर से रवाना हो गये।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version